तिकुनिया हिंसा में जेल में बंद अंकित दास समेत चार आरोपी जेल से रिहा,

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आशीष मिश्रा की जमानत के बाद जेल में बंद अंकित दास समेत आठ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, गुरुवार को आठ में चार आरोपियों की रिहाई जिला कारागार से हो गई. अंकित दास ने मीडिया से रिहाई के बाद कहा कि वो कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करेगा.

तिकुनिया कांड के आरोपी अंकित दास, समेत चार लोग रिहा होने के बाद जेल से बाहर आते हुए

लखीमपुर खीरी (Theuptopvoice) । लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया हिंसा मामले में चार अन्य आरोपियों की गुरूवार को रिहाई हो गई, जब कि जमानत मिल चुके चार अन्य आरोपियों की अगले दिन शुक्रवार को रिहाई हो सकती है।

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गांव बनवारीपुर तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को किसान और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में एक पत्रकार समेत आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी । केस में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बनाया गया था। आशीष मिश्रा को 25 जनवरी को जमानत मिल चुकी है, 27 जनवरी को आशीष मिश्रा को रिहा किया जा चुका है।

तिकुनियां हिंसा मामले से जुड़े अन्य आठ आरोपियों को लखनऊ हाई कोर्ट से 20 मार्च 23 तक मिली अंतरिम जमानत मिल गई है। जिनमें अंकित दास, सुमित जायसवाल मोदी, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती, नंदन सिंह बिष्ट, आशीष पांडेय, रिन्कू राना को हाईकोर्ट ने 20 मार्च तक सशर्त पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है.
यह सभी आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे।

गुरुवार को अंकित दास समेत आरोपी लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती, और सत्यम त्रिपाठी को गुरुवार देर शाम अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया गया । बाकी चार अन्य आरोपियों की रिहाई शुक्रवार को संभावित है।

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