- जनपद न्यायाधीश ने अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने को कहा

(The_UpTop_Voice) लखीमपुर खीरी । जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित की जा रही है । जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन में आकर अपने वाद का निस्तारण कराएं। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर होता है। श्री मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझोते के आधार पर मुकदमो का निस्तारण किया जाएगा। इसमें अपील नही होती।
- लोक अदालत में इन मामलों को लाया जा सकता है
राष्ट्रीय लोक अदालत में वे मामले जिसमें मात्र जुर्माने का प्रावधान है। पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, बैंक ऋण वसूली, 138 एनआई एक्ट, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, नगर पालिका कर वसूली से सम्बंधित वाद, आदि को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा । जनपद न्यायाधीश ने कहा कि सुलह समझोते से आपस में कटुता नही होती है। धन बर्बाद होने से बचता है । लोक अदालत में पहुचकर लोग इसे सफल बनाएं। प्रेस वार्ता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर्णिका अवध भी मौजूद थीं।





