- लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान और पत्रकार की मौत के मामले में मंत्री पुत्र समेत सभी 13 अन्य आरोपियों पर साजिशन घटना को अंजाम देने की धाराएं लगाने की मंजूरी कोर्ट ने दे दी हैं.

(The_UpTop_Voice) लखीमपुर। तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसान और पत्रकार मामले में अब मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा और उनके 13 अन्य साथियों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। अभी तक मामले में दुर्घटना के कारण किसानों की मौत होने का केस चल रहा था. लेकिन एसआइटी ने जो जांच रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें सजिशन कृत्य घटित होने की रिपोर्ट लगाई है. विवेचक की अर्जी पर कोर्ट मोनू समेत 14 आरोपियों पर IPC की धारा 307, 326, 35 और ARMS ACT की धारा 3/25/30 लगाने की मंजूरी दे दी है.
राहुल प्रियंका समेत विपक्ष ने बोला मोदी सरकार पर हमला
एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरा विपक्ष अब केंद्र सरकार और योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर मंत्री अजय मिश्र टेनी को बचाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की भी मांग की है।
जेल में बंद आरोपियों पर क्या लगी धाराएं
जेल में बंद आरोपियों पर से धारा 279, 337, 338, 304 ए की धाराएं हटाई जा रही हैं और अब सभी आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और अंग भंग करने की धाराएं बढ़ा दी गई है। जिनमें 120बी, 307, 34, 326 आईपीसी की धाराएं बढ़ाई गई हैं।





