तिकुनिया कांड: आशीष मिश्रा मोनू की जमानत क्या होगी रद्द ! कुछ देर में आएगा फैसला,

लखीमपुर खीरी (THE_UP_TOP_VOICE)। तिकुनिया कांड हिंसा मामले में आरोपी और जमानत पर चल रहे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू क्या एक बार फिर से जेल जाएंगे या उनकी जमानत बरकरार रहेगी ! इस पर आज सुप्रीम फैसला आएगा. बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में बनवारीपुर गांव में हुई हिंसा के मामले में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 किसान एक पत्रकार और तीन भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे . इस मामले में किसान पक्ष की तरफ से दर्ज एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया था. मंत्री पुत्र मोनू 129 दिन लंबे समय जेल में रहे. 10 फरवरी 2022 को आशीष उर्फ मोनू को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. 15 फरवरी को मोनू लखीमपुर जिला कारागार से रिहा हुए थे । इस मामले में किसान पक्ष ने आरोप लगाया था कि जब हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई चल रही थी, तब उनके पक्ष को सुना नहीं गया. ऐसे में आशीष मिश्रा उर्फ़ मोनू की जमानत रद्द करने को लेकर किसान पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में किसान पक्ष ने कहा था कि जेल से बाहर रहकर आरोपी आशीष मिश्रा गवाहों को धमका सकते हैं और मुकदमे में उनका जेल से बाहर रहकर मुकदमे को प्रभावित कर सकते है. इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है आज कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि आशीष मिश्रा मोनू की जमानत खारिज होगी क्या वह जेल जाएंगे या फिर उनकी जमानत बरकरार रहेगी, लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी हुई हैं।

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